GST Amnesty Scheme 2023 In Hindi – जीएसटी एमनेस्टी स्कीम क्या है

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दोस्तों आज हम आपको gst amensty scheme के बारेमे बतानेवाले है की कैसे आप इस स्कीम की मदद से अपनी लाखों का बचत कर सकते है और कैसे आप इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते है।

जैसा के आप सब जानते है हमारे देश भारत में GST को लागू 1 जुलाई 2017 को किया गया था जिसके तहत अगर आप 20 लाख से ज़्यादा पैसे बनाते है तो आपको कुछ निश्चित परसेंट सरकार को देना पड़ता था मगर हाल ही में इस रक़म को 20 लाख से बढ़ा कर 40 लाख कर दिया गया है।

कुछ दिनों पहले GST काउंसिल की 49 बैठक के अन्तर्गत gst amnesty scheme को एक्सटेंट कर दिया गया है। पहले इस स्कीम के लास्ट डेट 30 जून थी मगर अब इस को बढ़ा कर 31 अगस्त कर दिया गया है ।

दोस्तों अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो इस आर्टिकल को पूरा पढ़ कर समझिए और जल्द से जल्द अपना जीएसटी पे कीजिए वरना बाद पे आपको भारी नुक़सान का सामना करना पड़ सकता है हमने नीचे इस स्कीम से जुड़ी तमाम जानकारी को नीचे दिया है बस आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़े और इस से जुड़ी जानकारी प्राप्त करे।

GST Amnesty Scheme In Hindi

दोस्तों किसी भी देश की आमदनी का मुख्य स्रोत उस देश में उठ रहे टैक्स से होती है दुनिया के हरेक देश में टैक्स लिया जाता है जिससे कि देश की अर्थ तंत्र को मज़बूत बनाया जा सके वैसे ही हमारे देश में भी GST ( Goods and Services Tax ) लिया जाता है जो इसके लिये पात्र है उनसे सरकार टैक्स के रूप में उनके कमाई का निश्चित परसेंट लेती है ।

इसी टैक्स से बचने के लिए कुछ लोग बहुत से तरीको से पैसा छुपाते है और अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराते है जिससे सरकार को घाटा होता है और बहुत से ऐसे ब्यापारी होते है जिनका रजिस्ट्रेशन तो हुवा होता है मगर समय पर टैक्स की भरपायी नहीं करते है इसी समस्या को समाधान करने के लिए सरकार ले कर आयी है GST Amnesty Scheme 2023

GST Amnesty Scheme 2023 योजना के तहत ऐसे ब्यापारी जो अपनी जीएसटी नहीं भर पाये है उनके लिये राहत ले कर आयी है जिसके तहत वह अपना टैक्स आसानी से और कम पेनालिटी रक़म को तीर कर अपना टैक्स की भरपायी कर सकते है ।

ऐसे टैक्सपेयर्स जिन्होंने ने अपनी टैक्स नहीं जमा किया है उनके लिये यह एक राहत वाली स्कीम है इस स्कीम में सभी को सामिल किया गया है जैसे GSTR -4, GSTR -9 और GSTR -10 . और साथ में उन सभी का जिनका रजिस्ट्रेशन और विथ्रावल कैंसिल कर दिया गया था पिछले साल वह भी इस योजना का हिस्सा बन सकते है और अपनी जीएसटी पे कर सकते है।

GST Amnesty Scheme के तहत जिन्होंने जीएसटी लागू होने के बाद से मतलब 2017 जुलाई के बाद से अब तक यानी 31 अगस्त 2023 तक अपना जीएसटी टैक्स नहीं भरा है वह केवल 20,000 की अधिकतम जरीवना दे कर अपनी टैक्स की भरपायी कर सकते है।

GSTR – 4 AMNESTY NON FILLERS

जिन्होंने जुलाई 2017 से मार्च 2019 तक और आर्थिक वर्ष 2019- 20 , और 2021 – 2022 तक जिन टैक्स पेयर्स ने अपना टैक्स नहीं भरा है वह 31 अगस्त 2023 तक अपन जीएसटी भर सकते वह भी मिनिमल अम्माउंट पर जो की है केवल 500 रुपये इसमें दोनों एसजीसीटी, सीजीएसटी समावेश है. ।

GSTR -9 AMNESTY NON – FILLERS

जिन टैक्स पेयर्स ने अपनी जीएसटी नहीं भारी है अब तक वह इस स्कीम के मदत से अधिकतम रू 20,000 लेट फ़ीस तीर कर इस का भुक्तान कर सकते है । ऐसे रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स जिनका टर्न ओवर 5 करोड़ का है वह केवल 50 रुपये प्रति दिन की लेट फ़ीस तीर कर अपना जीएसटी बुझा सकते है ।

और ऐसे रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स जिनका टर्न ओवर 5 करोड़ से 20 करोड़ तक का है केवल 100 रुपये प्रति दिन के हिसाब से लेट फ़ीस जमा कर के अपनी बाक़ी जीएसटी बुझा सकते है और साथ में ऐसे रजिस्टर्ड पेयर्स जिनका टर्न ओवर 20 करोड़ से ज़्यादा की है वह अपना बाक़ी जीएसटी 200 पर डे के हिसाब से तीर कर अपना जीएसटी की भुक्तान कर सकते है ।

GSTR -10 AMNESTY NON – FILLERS

जो भी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स अभी तक अपना जीएसटी नहीं भरा है वह अपना बाक़ी जीएसटी इस स्कीम के तहत कुछ इस प्रकर से अपना जीएसटी भर सकते है ।

जीतने भी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स है वह अगस्त 31 2023 तक रू 1000 तीर कर अपनी बाक़ी जीएसटी टैक्स तीर सकते है ।

GST Amnesty Scheme Highlights

scheme name GST Amnesty Scheme 2023
लॉंच बाय GST Council
साल 2023
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन
लाभ GST भुक्तानी में राहत
लाभार्थी भारत के नागरिक
आधिकारिक वेबसाइट https://gstcouncil.gov.in/

GST Amnesty Scheme के लाभ एवं विशेषताएँ

  • ये स्कीम के तहत कर दाता को राहत दी जाएगी
  • इस स्कीम के तहत शुरू से अभीतक जिन्होंने जीएसटी फ़ाइल नहीं क्या है और यदि उनका रिटर्न शून्य बनता है तो सीजीएसटी में 250 और एसजीएसटी में रू 500 का कैप लगाया गया है.
  • और जिनका टैक्स बनता है तो उनका कैप की रक़म को 1000 कर दिया गया है
  • इस योजना के तहत शून्य टैक्स वाले की कैप रक़म 500 रखा गया है
  • जिनका टर्न ओवर 1.5 करोड़ तक है उनकी कैप की रक़म रू 2000 पेनलिटी लगेगी
  • और जिनका टर्न ओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक है इस स्कीम के तहत उनको सिर्फ़ 5000 की पेनल्टी लगेगी
  • जिनका 5 करोड़ से ऊपर है उनको रू 10,000 की लेट फ़ीस पेनल्टी लगेगी
  • इस योजना के तहत लोगो को टैक्स तिरने के लिये राहत प्रदान की गई है

जीएसटी से जुड़े कुछ अहम बाते जिनके बारेमे आपको पीटीए होना चाहिए

  • जीएसटी का fullform Goods And Services Tax होता है
  • दुनिया सबसे पहले जीएसटी फ़्रांस ने लागू किया था
  • इंडिया में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था
  • अगर आपका वार्षिक टर्न ओवर 40 लाख से ज़्यादा है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना होगा
  • GST रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फ़ीस नहीं लगती है अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते है तो
  • GST 15 अंकों की नंबर होती है जिनमे से पहले दो अंक राज्य के कोड को इंडीकेट करता है
  • अगर आप एक से ज़्यादा राज्य में अपना कारोबार करते है तो आप को हरेक राज्य में अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा
  • टैक्स चोरी करने पर शत प्रतिशत का जुर्माना लग सकता है
  • जीएसटी नहीं तिरने पर आपकी लाइसेंस भी रद कर दी जा सकती है

GST रजिस्ट्रेशन कैसे करे ऑनलाइन प्रक्रिया

नीचे बताये गये स्टेप्स को फ़ॉलो कर के आप अपना जीएसटी का आवेदन कर सकते है ।

  • सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट https://gst.gov.in/ पर जाये
  • उसके बाद न्यू registration पर क्लिक करे
  • अब आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का चयन करना है और जानकारी भरना है जैसे राज्य और ज़िले का चयन करे, आई आम टैक्स पेयर को सेलेक्ट करे,अपना और अपने बिज़नेस का नेम भरे और पैन नंबर भरे,ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर भरे
  • अब इतना करने के बाद अब प्रोसीड पर क्लिक करे
  • अब नेक्स्ट स्टेप में आपको ईमेल पर दी गई otp को दर्जा करके वेरीफाई करे
  • इतना करने के बाद आपके सामने आपका टीआरएन नंबर दिख जाएगा उसे नोट कर ले
  • अब फिर से आप को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और टीआरएन नंबर को सेलेक्ट करना होगा
  • उसके बाद TRN NUMBER और कैप्चा भर कर प्रोसीड पर क्लिक करे
  • अब न्यू पेज पर जाये और OTP भर कर प्रोसीड करे
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसके राइट साइड में एडिट का बटन पर क्लिक करे
  • क्लिक करते ही आपको 10 सेक्शन के अंधड़ माँगी गई सभी जानकारिया भरे और ज़रूरी डॉक्युमेट्स को अपलोड कर के अटैच करे
  • इतना सब करने के बाद वेरिफिकेशन पेज पर जाये और डिक्लेरेशन को टिक लगा कर अपना आवेदन जमा करे
  • इसके बाद आपके स्क्रीन पर सक्सेस का मेसेज दिखेगा और इस तरह आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते है

NOTE :- आपके मोबाइल में प्राप्त APPLICATION REFRENCE NUMBER ( ARN) नंबर को नोट करके रखे इसी नंबर के मदद से आप अपने आवेदन की स्तिथि देख सकेंगे

GST रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • बैंक डेटेल्स
  • अकाउंट स्टेटमेंट
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • ऐड्रेस प्रूफ
  • फोटो
  • डिजिटल
  • टैक्स पेयर की सही जानकारी
  • बिज़नेस रजिस्ट्रेशन का प्रूफ
  • इनकॉरपोरेशन प्रमाण पत्र
  • ऑर्थोराइज़ेशन फॉर्म

FAQ

जीएसटी एमनेस्टी स्कीम 2023 की लास्ट डेट क्या है ?

जीएसटी एमनेस्टी स्कीम 2023 की लास्ट डेट 31 अगस्त 2023 है ।

जीएसटी ना भरने पर क्या होता है ?

जीएसटी ना भरने पर आपकी लाइसेंस को रद किया जा सकता है और शत प्रतिशत जारीवाना लगाया जा सकता है ।

नया जीएसटी नंबर कितने दिन में मिलता है ?

नया जीएसटी नंबर आधार संख्या के साथ केवल 3 दिन में मिलता है और बिन अधर संख्या के 20 दिन तक का टाइम लग सकता है ।

जीएसटी कितने लाख तक फ्री है ?

जीएसटी 40 लाख के टर्न ओवर तक फ्री है ।

क्या 40 लाख से नीचे जीएसटी ज़रूरी है ?

जी नहीं, 40 लाख से नीचे जीएसटी की कोई ज़रूरी नहीं है ।

GST बनाने में कितना पैसा लगता है ?

अगर आप जीएसटी ऑनलाइन रजिस्टर्ड करते है तो आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा एक डैम फ्री है ।

GST कितने प्रकार के होते है ?

जीएसटी 4 प्रकार CGST,SGST,IGST,UTGST के होते है ।

GST का पूरा नाम क्या है फ़ुलफ़ॉर्म ?

जीएसटी का पूरा नाम Goods And Services Tax है ।

GST कब लागू हुवा ?

इंडिया में जीएसटी 1 जुलाई 2017 में लागू हुवा ।

GST में कितने नंबर होते है ?

जीएसटी में कुल 15 अंक का नंबर होता है ।

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